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![]() छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग - अन्य पिछड़े वर्गो / समुदाय के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हिप्रहरी के रूप में कार्य करने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमो की समुचित तथा यथासमय क्रियान्वयन एवं निगरानी की जिम्मेकदारी के साथ राज्य सरकार अथवा अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमो के लिए जिम्मेमदार हैं । सुधार हेतु सुझाव देने, लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्था्ओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देने, पदों पर नियुक्ति के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए राज्ये सरकार द्वारा समय समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुनने तथा राज्य सरकार को सलाह देने, पिछड़े वर्ग में समपन्न वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह प्रवर्ग को सुनिश्चित करने के दायित्वों के निष्पादन हेतु छत्तींसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन छ.ग. में किया गया है । |
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